ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक युवक ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार को युगल पीठ के सामने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप भी तीन लोगों पर लगाया था। याचिकाकर्ता ने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने महिला को दस्तयाब कर लिया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपेंद्र कुशवाह ने महिला को जब कोर्ट में पेश किया तो उसने पूरी कहानी बताई।
महिला ने कोर्ट को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। वह इससे परेशान होकर मथुरा चली गई थी। अब उसका मन है कि वह वापस आकर पति के साथ ही रहे।
पीना छोड़कर परिवार को देना चाहता हूं समय
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपकी पत्नी सच कह रही हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वह शराब पीकर मारपीट करता था, लेकिन जब से वह घर छोड़कर गई है तब से उसने शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दिया है।
शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि शराब पीना सिर्फ स्वास्थ के लिए नहीं रिश्तों के लिए भी हानिकारक होता है। अब से शराब का त्याग करके अपने जीवन को खुशी से जीना शुरू करो। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने महिला को उसके पति के साथ जाने की अनुमति दे दी।