मध्यप्रदेश में जल्द ही आपको दिन के साथ ही रात में भी शॉपिंग मॉल और मुख्य बाजार खुलते हुए दिखाई देंगे. प्रदेश के श्रम विभाग ने पूरा एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है. जल्द ही इसे लेकर अधिसूचना भी जारी होगी और कैबिनेट की भी मंजूरी मिल जाने की संभावना है.
मध्यप्रदेश के सभी नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों के दायरे में आने वाले शॉपिंग मॉल, मुख्य बाजार, रेस्टॉरेंट, बिजनेस सेंटर्स को 24 घंटे खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यह प्रस्ताव श्रम विभाग ने बनाया है और इसे प्रदेश की मोहन यादव सरकार को दिखाया गया है, जिसे उन्होंने पसंद भी किया है और अपनी सहमति भी दे दी है.
अब इसे लागू करने के लिए पहले कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी. मंजूरी मिल जाने के बाद प्रस्ताव को लागू कराने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना के जारी होते हुए इस प्रस्ताव को लागू कराया जाएगा. हालांकि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, जिस पर सरकार ने अपनी आम सहमति दे दी है. फिलहाल इसके कैबिनेट में मंजूरी मिलने का इंतजार है, उसके बाद ही इस प्रस्ताव को लागू कराने की योजना पर काम किया जाएगा.
अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो यह रहेंगे नियम
– रेस्टारेंट, मॉल, आईटी पार्क, मुख्य बाजार 24 घंटे खुले रहेंगे.
– बार, पब, डिस्को क्लब और शराब, भांग की दुकानें तय समय पर ही बंद होंगी.
– 24 घंटे बाजार खोलने के लिए श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा.
– इसमें आठ घंटे की तीन शिफ्ट में काम किया जाएगा.
– आठ घंटे के हिसाब से ही कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाएं निर्धारित होंगी.
– एक सप्ताह में एक व्यक्ति से अधिकतम 48 घंटे ही काम ले सकेंगे.
इन शहरों में सबसे पहले लागू होगी नई व्यवस्था
भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और मुरैना में यह व्यवस्था सबसे पहले लागू करने की संभावना है. अब देखना होगा कि कैबिनेट बैठक कब बुलाई जाती है और उसमें इस प्रस्ताव पर किस तरह की चर्चा होती है.