कोलकाता रेप-मर्डर केस में गुरुवार (22 अगस्त, 2024) को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने फिर से घटना, पोस्टमार्टम और एफआईआर की टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी सवाल किया. इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन को सौंप दी गई है. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने घटना के पांचवें दिन जांच शुरू की और तब तक सबकुछ बदल दिया गया था.
कपिल सिब्बल के जवाब पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई को ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने घटना के पांचवें दिन जांच शुरू की और तब तक सबकुछ बदल दिया गया था. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अंतिम संस्कार के बाद रात को 11.45 बजे एफआईआर दर्ज की गई.
इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हर चीज की वीडियोग्राफी की iR है और कुछ भी नहीं बदला गया है. इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘सिब्बल, एक चीज बहुत परेशान करने वाली है. सुबह 10.10 बजे मृत्यु की जनरल डायरी एंट्री कर दी गई थी… तो घटनास्थल की सुरक्षा और बरामदगी रात को 11.30 बजे क्यों हुई, तब तक क्या चल रहा था?’
कपिल सिब्बल ने बताया कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच पोस्टमार्टम किया गया. इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पूछा किया क्या अननैचुरल डेथ (UD) रात को 11.20 पर दर्ज की गई यानी यूडी रजिस्टर होने से पहले ही पोस्टमार्टम हो गया.
कपिल सिब्बल ने इसके जवाब में कहा कि बरामदगी लिस्ट में भी यूडी केस मेंशन है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी और हर दस्तावेज में है और सब कुछ 11 बजे से पहले हो गया था.