श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी ये मांग

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस केस के जुड़े सभी मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एकसाथ सुनवाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जमीन विवाद से जुड़े मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसकर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में निचली अदालत में चल रहे 15 मामलों को सुनवाई के लिए खुद से समझ ट्रांसफर कर लिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई। सोमवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कई याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई की जा रही है। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश की है। इसमें कहा गया है कि केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट का हवाला दिया हैं।

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