लैंड फॉर जॉब केस: कोर्ट में लालू यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 4 दिसंबर को

बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब (जमीन के बदले नौकरी)’ मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के फैसले को 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है.

दरअसल ये मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि रेलमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निजी लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दिलाई थी. इस मामले में CBI ने लालू परिवार समेत 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है. CBI की चार्जशीट के मुताबिक इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ. जांच एजेंसी का दावा है कि जमीन की खरीद के ज्यादातर सौदे नकद में किए गए और कुछ ही डील्स में सेल डीड्स दर्ज की गईं.
CBI ने इस मामले में IPC की धारा 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जीवाड़ा) समेत कई धाराओं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13(1)(d), 8 और 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. पिछली सुनवाई में अदालत ने सिर्फ आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े आरोपों पर ही चार्ज तय किए थे. अब अदालत ने ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में आरोप तय करने के आदेश 4 दिसंबर को सुनाने का फैसला किया है.

फिलहाल, फैसला टलने से लालू और उनके परिवार के लिए चुनावी मौसम में अस्थायी राहत माना जा रहा है क्योंकि मामला अब 4 दिसंबर को फिर से सुना जाएगा. बिहार में चुनाव के पीक समय में ये राहत मिलने से लालू पर‍िवार को राहत मिल गई है. 

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