गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी पर आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जानें- सदस्यता रहेगी या नहीं?

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. सजा रद्द होने से अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता  बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट के आज के फैसले से उनकी संसद की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.

अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता हो गई थी निरस्त 
गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी.

क्या बोले सपा नेता आईपी सिंह?

अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत मिलने पर सपा के दिग्गज नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ”सत्यमेव जयते।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को रद्द किया। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की अफजाल जी को सजा सुनाई थी.”

अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता हो गई थी निरस्त 
गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी.

क्या बोले सपा नेता आईपी सिंह?

अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत मिलने पर सपा के दिग्गज नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ”सत्यमेव जयते।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को रद्द किया। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की अफजाल जी को सजा सुनाई थी.”

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी सजा पर रोक
अफजाल अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत तो दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनकी अपील पर 30 जून तक फैसला सुनाने को कहा था.

अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी अपील 
अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अफजाल अंसारी की ओर से दलीलें पेश की थीं. अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में कहा था कि गाजीपुर के सांसद के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. 

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