अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, जज ने खारिज की दिल्ली CM की याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा:
* ये याचिका जमानत के लिए नहीं, बल्कि हिरासत को चुनौती देने के लिए है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है.* ED के तथ्यों के मुताबिक़ केजरीवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल हैं.* हाईकोर्ट ने कहा की इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए हैं. राघव और शरत रेड्डी के बयान का हवाला दिया.* ED के मुताबिक़ अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत और ‘आप’ संयोजक दोनों तौर पर शामिल थे.

दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है. ईडी की हिरासत के बाद अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के ‘समय’ पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.

पिछली सुनवाई में ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से ‘‘छूट’’ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है. ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है. यह नीति रद्द की जा चुकी है. बता दें कि इस शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं. फिलहाल, संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए हैं और मनीष सिसोदिया अब भी जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

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