सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मऊ के सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को यूपी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया, 6 सप्ताह में जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अब्बास अंसारी पर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल अभियोजन पक्ष की तरफ से जताई गई आशंकाओं और अब्बास अंसारी के आचरण को देखते हुए अंतरिम जमानत दी जा रही है. हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ब्बास अंसारी को नियमित जमानत मिल सकती है या नहीं, इस पर फैसला उनके आचरण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा.
इन शर्तों पर अब्बास अंसारी को मिली जमानत कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित सरकारी आवास में रहेंगे और वह अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने से पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों और कोर्ट को सूचित करेंगे, कोर्ट ने उन्हें यूपी न छोड़ने की भी हिदायत दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब्बास अंसारी अपने खिलाफ दर्ज केस को लेकर बाहर कोई बयान नहीं देंगे.
6 वीक बाद फिर होगी इस मामले की सुनवाई इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 6 सप्ताह बाद यूपी पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी. इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई जाए या नहीं. यानी साफ हो गया है कि अब्बास अंसारी जेल से बाहर आ रहे हैं और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 महीने बाद होगी.