मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है. इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है. एक ओर अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी. वहीं, शराब नीति में कई नई गाइडलाइन भी जोड़ी गई हैं.
नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना POS मशीन के शराब नहीं मिलेगी. इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला किया गया है. बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा.
मध्य प्रदेश के 19 पवित्र शहरों और एक ग्राम पंचायत में एक अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. मध्य प्रदेश सरकार पहले ही इसका फैसला जारी कर चुकी है.
जानिए शराब बेचने और बार-क्लब में पीने की टाइमिंग
दुकान पर शराब बिक्री का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा. रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब में सुबह दसे बजे से शराब की बिक्री शुरू होगी और रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी. वहीं, बार-रेस्टोरेंट और क्लब में 12 बजे तक शराब पी सकते हैं. लाइसेंस धारक बार-क्लब या रेस्टोरेंट अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं.
37 प्रतिशत बढ़ी दुकानें
मध्य प्रदेश में 20 वर्ष में 37 प्रतिशत शराब की दुकानें बढ़ चुकी हैं. रेस्टोरेंट और बार में भी जगह (स्पेस या टेबल-कुर्सी) बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा. इसके साथ ही ई गारंटी के तहत बैंक खातों में साइबर ट्रेजरी में चालान जमा होगा.
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