उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद का विवाद थमनें का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (08 जनवरी) को सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाई है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद HC ने संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही HC ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है, पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना रिज्वांइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा जिले में चल रहे मंदिर मस्जिद मामले की बिक्री पर रोक लगाने से मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत मिली है। इस मामले में आज हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। दरअसल, शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था। मुकदमे के जरिए शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होना बताया गया था, इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। वहीं 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे होने पर हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट अब इस मामले में 25 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी।
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