बीमार थे तो जी-जान लगाकर कैसे किया चुनाव प्रचार? कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की जमानत याचिका

दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार में किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए मांग की थी कि उन्हें टेस्ट और इलाज के लिए जमानत दी जाए लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। साथ ही केजरीवाल से कोर्ट ने अहम सवाल भी पूछे हैं।

कोर्ट में केजरीवाल के केस की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया था, जो दिखाता है वह किसी गंभीर या जीवन संकट में डालने वाली बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। बता दें कि केजरीवाल ने कुछ जरूरी टेस्ट करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी।

इतनी गंभीर बीमारी नहीं कि जमानत दी जाए

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी जज ने कहा है कि डायबिटीज या यहां तक कि टाइप-2 डायबिटीज को इतना कोई गंभीर रोग नहीं कहा जा सकता है, जिसके चलते केजरीवाल को जमानत दी जा सके।

,कोर्ट ने कहा कि किटोन लेवल और वजन में कमी के निर्धारण के लिए टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम राहत का आधार मेडिकल ग्राउंड से कमजोर है। कोर्ट ने कहा कि जाहिर तौर पर खुद आवेदक के मुताबिक वह अंतरिम जमानत संभावित बीमारी का पता लगाने के लिए चाहते हैं, इसे राहत के लिए उचित आधार नहीं कहा जा सकता है। खासकर तब, जब चिंता का समाधान आवेदक के हिरासत में रहते हुए भी किया जा सकता है।

हिरासत में ही हो केजरीवाल का हेल्थ चेक अप

केजरीवाल ने गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए अपनी 21 दिन की अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जज कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल की जांच हिरासत में क्यों नहीं हो सकती है? उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए, आदेश में यह भी कहा गया कि एम्स में इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठन किया जा सकता है।

कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा कि डॉक्टर की सलाह पर बिना किसी देरी के उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाए। अदालत ने यह भी कहा कि टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जो भी जरूरी उपचार हो, वो कराया ही जाए। बता दें कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 7 जून को सुनवाई होगी, बता दें कि उनके केस की डेली सुनवाई होगी।

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