भोपाल: एमपी में वोटिंग खत्म होने के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सख्त पहरा है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिन में दो बार निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार काउंटिंग को लेकर खास तैयारी की है। साथ ही अधिकारियों को कई बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। उन्होंने जिलेवार मतगणना को लेकर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजन ने कहा है कि मतगणना 3 दिसंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद सुबह साढ़े आठ बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी।
चुनाव आयोग की तरफ से सभी जगहों पर निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति प्रभावित नहीं हो सभी व्यवस्थाएं वहां सुचारू तरीके से चलती रहे। साथ ही प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक-एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
एग्जिट पोल पर बैन
वोटिंग के बाद भी एमपी में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि 7 नवंबर से ही एग्जिट पोल पर बैन है। 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है कि ऐसी अवधि में दो वर्ष तक की सजा हो सकेगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।