पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, सिंगर से रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा को MP-MLA कोर्ट ने सिंगर से रेप मामले में 15 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में रेप केस दर्ज कराया था और पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए गायिका का घर बुलाकर रेप किया था.

अब कोर्ट ने इस मामले में पूरी सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है. हालांकि कोर्ट इस मामले में विजय मिश्रा के बेटे और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्रा को सबूत के अभाव में बरी किया है. सिंगर से रेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था.

बता दें कि भदोही की MP-MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक पर 15 साल की सजा के साथ 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. वाराणसी की गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज थाने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था. शुक्रवार (3 नंवबर) को कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक को रेप का दोषी ठहराया था और पुत्र व पोते को दोषमुक्त किया था. भदोही की एमपी-एमएलए (एडीजे FTC प्रथम) कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने पूर्व विधायक को सजा सुनाई है. कोर्ट ने गैंगरेप हटाकर 376 (2)(एन) व अन्य में दोषसिद्ध विजय मिश्रा को 15 साल जेल की सजा सुनाई है. 

पूर्व विधायक पर लोकसभा चुनाव 2014 में कार्यक्रम के दौरान परिचय के बाद धमकाकर कई बार दुराचार का आरोप था. गायिका ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. इसके बाद विजय मिश्रा ने अपने आवास पर ही गायिका के साथ रेप किया था.

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