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स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल

दिल्ली के स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढाई जाने पर अभिभावक लगातार विरोध कर रहे थे. सीएम रेखा गुप्ता ने कई स्कूलों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी दिया था. दिल्ली की सरकार स्कूल मैनेजमेंट की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल फीस एक्ट लेकर आई है. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. स्कूली बच्चों के पैरेंट्स के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. स्कूल प्रशासन अब मनमाने तरीके से फीस में बेहिसाब वृद्धि नहीं कर पाएंगे. सीएम रेखा गुप्ता ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली की पिछली सरकार ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था. इस बिल से अब अभिभावकों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली के 1677 स्कूलों को लेकर एक नई गाइडलाइन भी सरकार की ओर से जारी की जाएगी. 

कैबिनेट मीटिंग में लिया गया अहम फैसला 
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने स्कूल फीस पर नियंत्रण रखने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था. हम ऐसा बिल लेकर आए हैं, जिससे बच्चों के माता-पिता को काफी राहत मिलेगी. नई गाइडलाइंस की जानकारी सभी स्कूल प्रशासन को भी दी जाएगी. बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन में होने वाली मुश्किलों से लेकर महंगी फीस पर लगाम लगाने के लिए कई अभिभावक संघ सालों से गुहार लगाते रहे हैं. 

डीएम की रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पैरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच फीस बढ़ाने का मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा था. कई स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की शिकायत भी हमें मिली थी. बहुत से पैरेंट्स ने अपनी परेशानी हमसे शेयर की थी. सीएम ने कहा, ‘हमने अपने अधिकारियों को स्कूलों में निरीक्षण के लिए भेजा था और डीएम ने स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने संबंधी पूरी रिपोर्ट हमें सौंपी थी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.’

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