नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था. इस मामले में जैसे ही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील और SG तुषार मेहता जैसे ही भरी अदालत में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर झट से फैसला सुना दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम जमानत जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष है.
केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत ईडी के केस में दी गई है. सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो उनसे एक अलग मामले में पूछताछ कर रहा है. इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे. अदालत ने उन्हें ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक जेल की सजा काटी है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये फैसला सुनाया.
तीन जजों की बेंच के पास भेजा केस
कोर्ट ने उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है. ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा है. कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा – सत्यमेव जयते.
21 मार्च को ईडी ने किया था केजरीवाल को अरेस्ट
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. अपनी याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास “बहुत कम विकल्प” बचे थे, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी होने पर भी जवाब नहीं दिया तथा जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था. फिर केजरीवाल को आम चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए राहत दी थी, हालांकि उन्हें दो जून को चुनाव समाप्त होने के बाद सरेंडर करना पड़ा था.
ईडी ने चार्जशीट में 38 लोगों को बनाया आरोपी
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने कुछ दिन पहले ही एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था. चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है. वहीं, आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है.
ईडी की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया गया था, साथ ही कहा गया कि गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे.